लेखाकार पद के लिए कला डिग्री वाले अयोग्य
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने महानरेगा में सहायक लेखाधिकारी व लेखाकार पद के लिए कला की डिग्री वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य माना है। हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त की ओर से जारी योग्यता संबंधी आदेशों को सही ठहराया है।
न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने हरीश मेघवाल व अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण नियोजक का अधिकार है। याचिका में कहा गया कि विभाग ने इस पद के लिए कॉमर्स विषयों में स्नातक सहित सीए इंटर, आईसीडब्ल्यूए इंटर सहित सीएस इंटर की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
आर्ट्स ग्रेज्युएट को इसमें शामिल नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियोजक योग्यताओं में बदलाव करना चाहता है तो गलत नहीं होगा। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में जारी अंतरिम रोक को भी हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने हरीश मेघवाल व अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण नियोजक का अधिकार है। याचिका में कहा गया कि विभाग ने इस पद के लिए कॉमर्स विषयों में स्नातक सहित सीए इंटर, आईसीडब्ल्यूए इंटर सहित सीएस इंटर की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
आर्ट्स ग्रेज्युएट को इसमें शामिल नहीं किया गया है जो नियम विरुद्ध है। आदेश में यह भी कहा गया है कि नियोजक योग्यताओं में बदलाव करना चाहता है तो गलत नहीं होगा। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में जारी अंतरिम रोक को भी हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
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